BPSC TRE 3.0 : बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बीपीएससी ने जारी किए अहम निर्देश

BPSC TRE 3.0: BPSC issued important instructions regarding Bihar teacher recruitment exam
BPSC TRE 3.0: BPSC issued important instructions regarding Bihar teacher recruitment exam

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के लिए एक अहम अधिसूचना जारी किया है। इस अधिसूचना में परीक्षा के दिन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश लिखे गए हैं, जिसे सभी अभ्यर्थियों को पालन करना होगा। BPSC ने यह दिशा निर्देश अपने आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी किया है।
आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण आयोजित होने वाली है , जो 19, 20, 21 और 22 जुलाई को संपन्न होगी। इस परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम, एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र का विवरण आयोग ने पहले ही जारी कर दिया है।

BPSC TRE 3.0 अभ्यर्थियों के लिए अहम निर्देश:—
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अभ्यर्थियों के लिए जो महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, उसका विवरण निम्न प्रकार की है–
• परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा।
• परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वह एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़ें और उसको पालन करें।
• आयोग ने अपने निर्देश में कहा कि TRE 3.0 एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रोल नंबर के समक्ष बारकोड सही तरीके से दर्शाए गए हो। यदि यह बारकोड नहीं दर्शाए गए हो या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा हो, तो अभ्यार्थियों को ब्राउज़र बदलना होगा और पुनः एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा।
• अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में दिए गए फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
• ओएमआर शीट में प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला दर्शाई जाएगी। अभ्यर्थियों को अपनी ओएमआर शीट पर प्रश्न पुस्तिका संख्या लिखनी होगी तथा रोल नंबर का केवल गोला रंगना होगा।
• परीक्षा केंद्र परिसर (जहां परीक्षा होनी है) में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्मार्ट वॉच आदि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान लाना वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान पाया जाता है, तो उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
• अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी परीक्षा के किसी भी चरण में गलत पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यार्थियों को आयोग द्वारा आयोजित किसी अन्य परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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