केंद्र या राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों के सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

The central or state government does not have the right to tamper with the list of Scheduled Castes: Supreme Court

“केंद्र सरकार या राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों के सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी बिहार सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें अत्यंत पिछड़ी जाति तांती या तंतवा को अनुसूचित जाति की सूची में पान/सवासी जाति के साथ मिला दिया था। न्यायमूर्ति … Read more

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